आरोपियों के विरुद्ध धारा 4.6.10 पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 एवं पशु परिक्षण सहायता अधिनियम 1960 कि धारा 11 के तहत की गई कार्यवाही
धमतरी। मुखबिर से सूचना पर द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल के पास पुलिस टीम पहुंची तो देखा कि 4 लोग गाय, बछिया और बछवा को 2-2 के जोड़ों में बांधकर कुल 14 मवेशी को मारते पीटते धूत्तकारते हुये बगैर चारा पानी के पैदल क्रुरतापूर्वक हकलाते हुये कत्लखाना वध के लिये अमलीडीह से गांव की ओर से जा रहे थे। तस्करों से नाम पूछने पर नाम गंगा राम यादव, नंदकुमार ध्रुव, अजय कुमार ध्रुव और रोपेश्याम यादव बताया।
प्रार्थी के रिपोर्ट पर धारा 4,8,10 छ०ग० कृषक पशु परिक्षण अधि० 2004 एवं पशु कुरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान प्रार्थी एवं गवाहों का कथन एवं निरीक्षण कर प्रकरण में आरोपियों से मवेशियों के खरीदी बिक्री एवं लाने ले जाने का पशु के मालिकाना हक के संबध में कोई कागजात पेश नहीं करने पर 14 मवेशियों को विधिवत गवाहों के समक्ष कब्जे में लिया गया।
पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर गंगा राम यादव पिता थानसिंग यादव उम्र 44 साल साकिन ग्राम सजोडी थाना गरियाबंद,नंद कुमार ध्रुव पिता पवन कुमार चुच उम्र 35 साल साकिन याम मुडकेरा थाना मगरलोड, अजय कुमार ध्रुव पिता लीला राम ध्रुव उम्र 25 साल साकिन ग्राम सरईभदर बाना मगरलोड और राधेश्याम यादव पिता पुरवा राम यादव उम्र 30 साल साकिन ग्राम धुमा थाना राजिम जिला गरियाबंद को धारा 4,6,10 पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 एवं पशु परिरक्षण सहायता अधिनियम 1960 कि धारा 11 के तहत विधिवत् गिरफ्तार कर मामला अजमानतीय होने से न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जा रहा है।जप्तशुदा 14 मवेशियों का पशु चिकित्सा अधिकारी मगरलोड से स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी मगरलोड निरीक्षक राजेश जगत, सउनि.धनीराम नेताम, प्रआर. दीपक गौतम,जैत राम जोगी,आर.नवीन टंडन धर्मेंद्र सोरी, संदीप शर्मा शामिल रहे।





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