धमतरी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत सेवाओं के क्रियान्वयन में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर सिद्धि विनायक न्यू बोर्न एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, धमतरी (Hospital Code : HOSP22P140461) का पंजीयन निरस्त कर दिया गया है।
इस संबंध में उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रेषित पत्र के आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत सरकार के National Anti-Fraud Unit (NAFU) द्वारा अस्पताल से संबंधित कई संदिग्ध मामलों (Triggers) की पहचान की गई थी। इसके पश्चात राज्य स्तरीय टीम द्वारा अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण में निम्न गंभीर अनियमितताएं पाई गईं—
• योजना में आवृत दवाइयों के बावजूद मरीजों से अतिरिक्त शुल्क वसूला गया।
• चिकित्सक द्वारा एक अन्य अस्पताल में मरीज से मिलकर उसे अपने अस्पताल में भर्ती करने के लिए प्रेरित किया गया।
• मरीज को बताया गया कि यदि आयुष्मान योजना के अंतर्गत भर्ती होगा तो अवधि अधिक लगेगी, जबकि नकद भुगतान करने पर जल्द छुट्टी दी जाएगी।
• नर्सिंग होम एक्ट के अनुसार बेड और दीवार के बीच निर्धारित दूरी का पालन नहीं किया गया।
• स्वीकृत क्षमता 30 बेड के विपरीत 33 मरीजों को भर्ती किया गया।
• Widal टेस्ट नेगेटिव होने के बावजूद ‘Acute Febrile Illness’ पैकेज के अंतर्गत टायफाइड बताकर भर्ती किया गया।
• जनरल वार्ड में उपयोग की जा रही सुइयों एवं उपकरणों की स्टेरिलिटी नहीं पाई गई।
• बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों का उल्लंघन।
• ओपीडी, आईपीडी एवं उपस्थिति रजिस्टर सहित दस्तावेजों का अत्यंत कमजोर संधारण।
• वायु एवं जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवश्यक NOC प्रस्तुत नहीं की गई।
• फायर विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र 26 दिसंबर 2024 को समाप्त हो चुका था तथा इसका नवीनीकरण 5 माह बाद किया गया।
• दो में से केवल एक डॉक्टर की उपस्थिति, शेष लंबे समय से अवकाश पर।
• मरीजों के आईपीडी दस्तावेज अस्पताल द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए।
अस्पताल से प्राप्त स्पष्टीकरण असंतोषजनक एवं अस्वीकार्य पाया गया।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना का उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। ऐसी स्थिति में अस्पताल द्वारा की गई अनियमितताएं योजना के दिशा-निर्देशों एवं अनुबंध का गंभीर उल्लंघन है।
योजनांतर्गत Suspension एवं De-empanelment Guidelines के प्रावधानों के अनुसार—
सिद्धि विनायक न्यू बोर्न एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का पंजीयन आगामी एक वर्ष के लिए निरस्त (De-empanel) किया जाता है।




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