धमतरी। थाना सिहावा पुलिस द्वारा अवैध गौ-तस्करी के एक गंभीर मामले कार्यवाही करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
थाना सिहावा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोगों द्वारा गौवंश की अवैध तस्करी कर उन्हें ओड़िशा की ओर ले जाया जा रहा है। सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए सिहावा पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी।मौके पर 6 व्यक्तियों द्वारा 10 गाय, 4 बछड़ा एवं 2 बछिया को रस्सियों से बांधकर, बिना दाना-पानी के, क्रूरता पूर्वक डंडों से मारते हुए जबरन हांककर ले जाया जा रहा था।
पुलिस द्वारा रोके जाने पर आरोपियों से नाम-पता पूछताछ की गई।
आरोपियों द्वारा गौवंश की खरीदी-बिक्री अथवा परिवहन से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, तथा यह स्वीकार किया गया कि उक्त पशुओं को रायघर (ओड़िशा) पशु बाजार में विक्रय करने हेतु ले जाया जा रहा था।घटना के दौरान आरोपी सुकनाथ सतनामी द्वारा प्रयुक्त मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर क्रमांक OD-24-L-3202 को भी जप्त किया गया है।
आरोपियों द्वारा पालतू गौवंश को अवैध रूप से एवं क्रूरता पूर्वक परिवहन कर विक्रय किया जा रहा था, जो दंडनीय अपराध है।
उक्त कृत्य पर थाना सिहावा में धारा 4, 6, 10 छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर सभी 6 आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
● *गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम*
*(01)* उष्तम मधुमंखी पिता अखिल मधुमंखी, उम्र 23 वर्ष, साकिन ढोरापारा रायघर, थाना रायघर, जिला नवरंगपुर (ओड़िशा)
*(02)* सुकनाथ चतुर्वेदी पिता बुधे चतुर्वेदी, उम्र 30 वर्ष, साकिन ढोरापारा रायघर, थाना रायघर, जिला नवरंगपुर (ओड़िशा)
*(03)* सुरज बघेल पिता सोनराज बघेल, उम्र 20 वर्ष, साकिन ढोरापारा रायघर, थाना रायघर, जिला नवरंगपुर (ओड़िशा)
*(04)* लोकेश्वर सोनबेर पिता जागेश्वर सोनबेर, उम्र 23 वर्ष, साकिन छिपलीपारा, थाना नगरी
*(05)* विजय सेवई पिता कृष्ण सेवई, उम्र 30 वर्ष, साकिन छिपलीपारा, थाना नगरी
*(06)* कृष्णा सेवई पिता बनियाराम सेवई, उम्र 54 वर्ष, साकिन छिपलीपारा, थाना नगरी, जिला धमतरी।




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