कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने 1 वर्ष के लिए 6 सीमावर्ती जिलों से निष्कासन का आदेश किया पारित
धमतरी। जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना मजबूत करने के उद्देश्य से गुंडा एवं आदतन अपराधियों के विरुद्ध धमतरी पुलिस द्वारा लगातार सख्त वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक धमतरी भावना पांडेय की अनुशंसा पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी धमतरी द्वारा सिटी कोतवाली क्षेत्र के विंध्यवासिनी वार्ड निवासी आदतन बदमाश महेश उर्फ बजरंगी निर्मलकर के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गई है।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुसार महेश उर्फ बजरंगी निर्मलकर, पिता बिसनाथ निर्मलकर, उम्र 40 वर्ष निवासी विंध्यवासिनी वार्ड, धमतरी को 7 सितंबर 2026 से आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए जिला धमतरी सहित रायपुर, दुर्ग, बालोद, कांकेर, कोण्डागांव एवं गरियाबंद जिलों की राजस्व सीमाओं से निष्कासित किया गया है। निर्धारित अवधि में सक्षम न्यायालय की अनुमति के बिना उक्त जिलों की सीमाओं में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
उक्त बदमाश के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में हत्या के प्रयास (धारा 307), आर्म्स एक्ट, मारपीट, आबकारी अधिनियम सहित कुल 22 आपराधिक प्रकरण दर्ज होना बताया गया है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाली आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला बदर की अनुशंसा की गई थी, जिस पर जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया।यह कार्यवाही छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(क)(ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत की गई है।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा आरोपी को निर्देशित किया गया है कि वह निर्धारित अवधि तक उपरोक्त जिलों की सीमाओं से बाहर रहे तथा सक्षम अनुमति के बिना इन जिलों में प्रवेश न करे। आदेश का उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
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