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धर्मांतरण के दबाव के चलते आत्महत्या के मामले में पत्नी, सास-ससुर सहित 5 लोगों को पांच-पांच साल की सजा

 



धमतरी। ग्राम पोटियाडीह में धर्मांतरण के लिए बार-बार दबाव डाले जाने की वजह से युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश ने मृतक की पत्नी, सास, ससुर,डेड़ सास और साली को पांच-पांच वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है

न्यायलयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार खूब चंद साहू पोटियाडीह ने थाना अर्जुनी को सूचना दिया कि उनका भतीजा लीनेश कुमार साहू 6 दिसंबर 2024 की रात 10:30 बजे से 7 दिसंबर के सुबह करीब 7 बजे के बीच अपने मकान के उपर कमरा में वेन्टिलेशन में काला रंग के गमछा को बांध कर फांसी लगा ली है।जिसकी रिपोर्ट पर थाना अर्जुनी में मर्ग कायम कर,विवेचना कार्यवाही में लिया गया।

जांच में घटना स्थल निरीक्षण के दौरान मृतक के शव के पास उनका मोबाईल मिला जिसमें मृतक अपने आत्महत्या का कारण अपनी पत्नि करूणा साहू, अपनी सास गौरी साहू, ससुर राजकुमार साहू, डेढ़सास किरण साहू एवं साली कनिष्का साहू सभी रायपुर निवासी को दूसरे धर्म को अपनाने  के लिए बार-बार दवाब डाल कर परेशान करने से प्रताड़ित होकर आत्महत्या करना मैसेज लिखकर अपने व्हाट्सप स्टेटस में एवं अपने बहन दमाद गुलशन साहू को भेजा था। मोबाईल के व्हाट्सप स्टेटस एवं मैसेज का स्कीनशॉट लेकर पंचनामा तैयार कर जप्त किया गया एवं मृतक के मोबाईल को जप्त किया गया। 



जांच दौरान सूचक खूबचंद साहू मृतक के पिता प्रेमनाथ साहू, मृतक की मां सुमित्रा साहू गवाह मीलेन्द्र साहू,परमेश्वर साहू, गुलशन साहू से पूछताछ कर कथन लिया गया।जांच पर पाया गया कि मृतक लीनेश साहू का विवाह सितम्बर 2023 में संत कबीर आश्रम पोटियाडीह में करुणा साहू के साथ जयमाला डाल कर हुआ था।शादी के करीब 3-4 माह बाद से मृतक की पत्नि करूणा साहू, सास गौरी साहू,ससुर राजकुमार साहू, डेढ़सास किरण साहू एवं साली कनिष्का साहू  मृतक एवं उनके माता पिता को दूसरे धर्म को अपनाने के लिए लगातार दबाव डाल रहे थे।

मृतक एवं उनके माता पिता  दूसरे धर्म को अपनाने से मना करने पर उनके साथ उपरोक्त लोग लड़ाई झगड़ा करते थे जिससे परेशान एवं प्रताड़ित होकर मृतक अपने घर के उपर कमरा में फांसी लगाकर आत्महत्या करना पाया गया जो अपराध धारा 108 3(5) बीएनएस का घटित होना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 



माननीय न्यायाधीश अर्चना भास्कर अपर सत्र न्यायाधीश ने सजा सुनाते हुए कहा आरोपियों के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य,गवाह पाये जाने से आरोपियों राजकुमार साहू पिता उम्र 54 वर्ष निवासी चुनाभ‌ट्ठी वार्ड क्रमांक 14 रायपुर थाना गंज,गौरी साहू पति राजकुमार साहू उम्र 48 वर्ष, करुणा साहू पति स्व लीनेश साहू उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम पोटियाडीह थाना अर्जुनी, किरण साहू पति योगेश साहू उम्र 31 वर्ष निवासी फाफाडीह रमण मंदिर वार्ड कमांक 14 रायपुर थाना गंज जिला रायपुर और साली कनिष्का पिता राजकुमार साहू को BNS की धारा 108,3(5) के तहत दोष सिद्ध होने पर पांच-पांच वर्ष सश्रम करावास की सजा और 500-500 रुपए अर्थ दंड से दंडित किया। शासन की ओर से लोक अभियोजक गितेश प्रजापति ने पैरवी की।

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