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चरित्र शंका के चलते पति ने की थी पत्नी की हत्या, कोर्ट ने आजीवन कारावास का फैसला सुनाया

 


धमतरी। नगरी थाना क्षेत्र के नगरी वार्ड क्रमांक 15 कोटपारा में 10 जून को हुए हत्या के मामले में न्यायालय का फैसला आया है आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।इसमें पति ने चरित्र शंका के चलते अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। 


लोक अभियोजक गितेश प्रजापति ने बताया कि मामला कोटपारा नगरी का है, 10 जून की सुबह 11 बजे करीब आरोपी पति धनेश्वर पटेल उम्र 26 वर्ष ने घर के कमरे में अपने पत्नी मिनाक्षी पटेल की हंसिया से गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया।आरोपी के माता,पिता भी घटना के वक्त कहीं बाहर गए थे। उसी दौरान पति ने पत्नी की हत्या कर दी।मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरु कर दी।घटना के तीन माह पूर्व आरोपी और मृतक की शादी हुई थी। शादी के कुछ ही महीने बाद आरोपी ने अपने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया।मृतिका का मायका मुजगहन धमतरी है।विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी शरद ताम्रकार ने की थी।



इस मामले में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धमतरी मोहन सिंह कोर्राम ने फैसला सुनाते हुए धनेश्वर पटेल को आजीवन कारावास और ₹500 अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर 3 महीना अतिरिक्त करावास भुगतना होगा





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