धारा 4.6.10 छ.ग.कृ.पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 एवं पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960के तहत की गई कार्यवाही
धमतरी। 23 दिसंबर को मुखबिर से सूचना मिली कि पिकअप टाटा क्रo CG 17 KW 1635 मे 9 पशुओं को ठूस कर बिना किसी दाना पानी के कुरता पूर्वक भरकर अवैध रुप से कत्ल करने के नियत से परिवहन करते धमतरी से घुरावड़ बाजार ले जा रहे हैं। सूचना पर नाकाबंदी कर वाहन चालक सहित रंगे हाथों पकड़ा गया।पूछताछ करने पर गोल मोल जवाब देने लगा। आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर धारा 4.6.10 छ.ग.कृ.पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 एवं पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत अपराध पाये जाने से आरोपी के विरूद्ध अपराध कायम किया गया।
उक्त वाहन में 9 नग पशुओं का परिवहन करने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नही होना लिखित में देने से पशुओं एंव घटना में प्रयुक्त वाहनों को जप्त किया गया ।जप्तशुदा 09 नग पशुओं का पशु चिकित्सा अधिकारी केरेगांव से स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है।
आरोपी भोजेन्द्र कुमार साहू पिता ओमप्रकाश साहू उम्र 21 वर्ष,साकिन खरतुली थाना अर्जुनी जिला-धमतरी को धारा 4,6,10 छ.ग.कृ.पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 एवं पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960के तहत के तहत विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी केरेगांव सउनि.प्रदीप सिंह, प्रआर.कांति लाल साहू,डिकेश सिन्हा,आर.शक्ति सोरी, डीएसएफ.आर.रमेश सोनबेर शामिल रहे।





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