पशु क्रूरता निवारण अधिनियम एवं कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध
धमतरी।थाना भखारा पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग एक छोटे हाथी (INTRA V50) वाहन में अवैध रूप से गौवंश का परिवहन कर रहे हैं।
सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी भखारा के नेतृत्व में टीम द्वारा बताए गए स्थान पर दबिश दी गई, जहाँ वाहन क्रमांक CG-04 QB-0446 में 8 गौवंश जिनमें 6 गाय, 1 छोटा बछड़ा एवं 1 बड़ा बछड़ा था।जिसे बिना चारा-पानी के क्रूरता पूर्वक भूखे-प्यासे हालत में ठूंस-ठूंसकर परिवहन करते हुए पकड़ा गया।
मौके पर वाहन चालक एवं साथियों से पूछताछ करने पर उन्होंने अपने नाम ऋषि कुमार मारकण्डेय पिता नरेन्द्र मारकण्डेय उम्र 20 वर्ष,यश कुमार जोशी पिता सुन्दरलाल जोशी उम्र 19 वर्ष,अमन कुमार जोशी पिता गणित राम जोशी उम्र 21 वर्ष सभी निवासी ग्राम थुहा, थाना कुरूद, जिला धमतरी बताए।
वाहन के संबंध में किसी भी प्रकार के वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर मौके पर ही वाहन INTRA V50 (CG-04 QB-0446) तथा 8 नग गौवंश को गवाहों के समक्ष विधिवत रूप से जप्त किया गया।
जप्त किए गए सभी पशुओं का पशु चिकित्सक अधिकारी भखारा द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराकर गौशाला सिलीडीह में सुरक्षित रखा गया है।
आरोपियों का यह कृत्य छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 04, 06, 10 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(घ) के अंतर्गत दंडनीय पाए जाने पर थाना भखारा में अपराध पंजीबद्ध किया गया।सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी भखारा सउनि.नीरज दुबे,प्रआर. सीताराम नारंग,त्रिलोकी बघेल, आर.दुष्यंत सिन्हा,संजय ओग़रे, हेमराज नेताम शामिल रहे।
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