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भाई की हत्या मामले में 9 माह में ही आया न्यायालय का फैसला, आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

 

आरोपी


धमतरी।थाना नगरी क्षेत्र में जघन्य हत्या प्रकरण में न्यायालय ने आरोपी पामेश नवरंग पिता चिंताराम नवरंग, उम्र 29 वर्ष, निवासी घासीदास पारा, छिपली, जिला धमतरी को दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 1000/- रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।


*घटना का संक्षिप्त विवरण*-:
1 मार्च 2025 की रात 9 बजे पानेश नवरंग पिता चिंताराम नवरंग उम्र 29 वर्ष साकिन घासीदास पारा छिपली अपने घर में खाना बना रहा था।उसी समय बड़ा भाई कन्हैया नवरंग बाहर से शराब पीकर आया और बोला कि अभी तक खाना क्यो नही बनाये हो, तब पानेश नवरंग घर के चांवल व चना को बेचकर शराब पीते हो कहकर विवाद करने लगा व खाना बनाने के अधजली लकडी से कन्हैया लाल नवरंग के सिर के पिछले हिस्से में वार कर चोट पहुंचाया, जिससे कन्हैया लाल नवरंग की मौत हो गयी।

पूछताछ के दौरान आरोपी ने वारदात करना स्वीकार किया, जिसके आधार पर उसका मेमोरेण्डम लिया गया तथा घटना में प्रयुक्त लकड़ी एवं आरोपी के पहने कपड़े विधिवत् जप्त किए गए। आरोपी को दूसरे दिन गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
धमतरी पुलिस की विवेचना का परिणाम रहा कि आरोपी पामेश नवरंग पिता चिंताराम नवरंग, उम्र 29 वर्ष, निवासी घासीदास पारा, छिपली, जिला धमतरी को आजीवन कारावास मिली।

एसपी के  मार्गदर्शन में तत्कालीन थाना प्रभारी नगरी निरी.शरद ताम्रकार एवं नगरी पुलिस द्वारा वैज्ञानिक एवं साक्ष्यों पर आधारित प्रभावी विवेचना कर समय पर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।



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