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DMT: जिला बदर आरोपी धमतरी में चाकू लहराते मिला,पुलिस ने किया गिरफ्तार

 


जिला बदर आरोपी के विरुद्ध धारा 223 बीएनएस, छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम एवं आर्म्स एक्ट के तहत की गई कार्यवाही

धमतरी। थाना सिटी कोतवाली धमतरी पुलिस को अम्बेडकर चौक के पास मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि जिला बदर आरोपी सौरभ सोनी स्टेशनपारा के पास सार्वजनिक स्थान पर बिना वैध अनुमति शहर में प्रवेश कर हाथ में बंटची चाकू लहराते हुए लोगों को डरा-धमका रहा है।

सूचना की तस्दीक पर सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर रवाना होकर हमराह स्टाफ के साथ घेराबंदी कर रेड कार्यवाही करते हुए आरोपी को पकड़ा गया। 


पूछताछ के दौरान यह तथ्य सामने आया कि  जिला दण्डाधिकारी  द्वारा आरोपी को 1 वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर करते हुए सरहदी जिलों से दूर रहने का आदेश दिया गया था, इसके बावजूद आरोपी बिना किसी वैध दस्तावेज के धमतरी शहर में प्रवेश कर रहा था।आरोपी के पास से बंटची चाकू बरामद किया गया, जिसके संबंध में वह कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। उक्त कृत्य अपराध पाए जाने पर आरोपी सौरभ सोनी 25 वर्ष पिता नरेन्द्र सोनी आमातलाब रोड, श्रीराम नगर, धमतरी थाना  सिटी कोतवाली, जिला धमतरी को तत्काल गिरफ्तार कर थाना सिटी कोतवाली धमतरी में धारा 223 बीएनएस.छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 15 तथा 25, 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया।गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में पूर्व से ही मारपीट, धमकी, अवैध हथियार रखने एवं आर्म्स एक्ट से संबंधित कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। आरोपी पर वर्ष 2020 से 2024 के मध्य भादवि की विभिन्न धाराओं तथा 25/27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अनेक प्रकरण पंजीबद्ध रहे हैं, जिससे उसकी आपराधिक प्रवृत्ति स्पष्ट होती है।


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