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नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर बड़ा प्रहार...3 आरोपियों को 9 वर्ष का सश्रम कारावास

 

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धमतरी। पुलिस थाना कुरूद द्वारा नशीली दवाओं के अवैध विक्रय के विरुद्ध की गई कार्यवाही में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को विशेष न्यायालय (एन.डी.पी.एस. एक्ट) प्रकरण क्रमांक 05/2025 में दोषसिद्ध पाते हुए कठोर दंड से दंडित किया गया है।
न्यायालय द्वारा स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 21 (b) के अंतर्गत प्रत्येक अभियुक्त को 9-9 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25,000/- रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।अर्थदंड अदा न करने पर 5 माह का अतिरिक्त कारावास निर्धारित किया गया है।
साथ ही आयुध अधिनियम के अंतर्गत -
टिकेन्द्र साहू उर्फ टिल्लू को 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2,000 रुपये अर्थदंड और जयप्रकाश साहू उर्फ गोलू एवं गुलशन साहू को 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।


*न्यायालय से दंडित किए अभियुक्तों का नाम*

टिकेन्द्र साहू उर्फ टिल्लू पिता लक्ष्मीराम, उम्र 18 वर्ष 7 माह, निवासी-इंदिरानगर पचरीपारा कुरूद,जय प्रकाश साहू उर्फ गोलू पिता लक्ष्मीराम, उम्र 23 वर्ष, निवासी इंदिरानगर पचरीपारा कुरूद और गुलशन साहू पिता ओमप्रकाश साहू, उम्र 18 वर्ष 1 माह, निवासी-कुहकुहा, थाना कुरूद, जिला धमतरी

*संक्षिप्त प्रकरण विवरण*
मुखबिर सूचना पर थाना कुरूद पुलिस ने नया कृषि उपज मंडी के पास घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को होंडा सिटी कार क्रमांक CG 04 AH 6401 सहित गिरफ्तार किया था
आरोपियों के कब्जे से -
288 नग नशीली कैप्सूल (SPASMO PROXYVON PLUS)
होंडा सिटी कार,देशी कट्टा एवं 5 कारतूस,2 चाकू,3 मोबाइल
नगद राशि
कुल 2,65,316 रुपये की संपत्ति जब्त की गई थी।
प्रकरण में धारा 22 (ख) एनडीपीएस एक्ट एवं धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था।


*उत्कृष्ट विवेचना पर एसपी धमतरी ने विवेचक का किया सम्मान*
प्रकरण की  प्रभावी विवेचना के फलस्वरूप आरोपियों को कठोर दंड सुनिश्चित हुआ। उत्कृष्ट विवेचना हेतु विवेचक उप निरीक्षक ईश्वर साकार को पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार न नगद पुरस्कार से सम्मानित किया।




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