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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कड़ा फैसला..आरोपी टिकेन्द्र बांधे को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

 


एसपी उत्कृष्ट एवं सराहनीय विवेचना पर विवेचक को नगद इनाम से किया जायेगा पुरस्कृत
 

धमतरी।चौकी बिरेझर, थाना कुरुद  में दर्ज पॉक्सो एक्ट के एक गंभीर प्रकरण में न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए कड़ा दंड प्रदान किया है। यह प्रकरण धारा 137(2)/3(5),87/3(5),64(2) (ड)50 भा.न्याय.स., 6, 16/17  पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था।मामले में आरोपी टिकेन्द्र कुमार बांधे पिता सेवा राम बांधे,निवासी ग्राम मुल्ले,चौकी बिरेझर,थाना थाना कुरुद,जिला धमतरी के विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाही के आधार पर दोष सिद्ध हुआ।


न्यायालय ने आरोपी टिकेन्द्र बांधे को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।उक्त प्रकरण में चौकी प्रभारी एवं विवेचना अधिकारी उनि.अजय सिंह  एवं बिरेझर पुलिस टीम द्वारा गंभीरता, सूक्ष्मता के साथ की गई। 


प्रकरण में साक्ष्यों का वैज्ञानिक तरीके से संकलन, गवाहों के बयान एवं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को सुदृढ़ रूप से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को कठोर सजा दिलाने में सफलता प्राप्त हुई।

इस उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक, धमतरी द्वारा विवेचना अधिकारी को नगद पुरस्कार प्रदान कर प्रोत्साहित किया जायेगा, जिससे अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रेरणा प्राप्त होगी।




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