भखारा।नगर पंचायत भखारा ने राजस्व हित में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आज पहली बार लंबे समय से लीज एवं किराया नहीं पटाने वाले 2 दुकानदारों की दुकानें सील कर दीं। दोनों बकायादारों पर कुल 15,26,000रु का बकाया था।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी हरिकिशन पावरिया के निर्देश पर राजस्व एवं अतिक्रमण अमले ने पुलिस बल की उपस्थिति में गुरुवार दोपहर कार्रवाई को अंजाम दिया।
सील की गई दुकानें एवं बकाया विवरण
नवनीत सोन — बकाया लीज राशि: 11,76,000 रु
गेवेन्द कुमार साहू — बकाया किराया: 3,50,000 रु
CMO हरिकिशन पावरिया ने बताया कि "नगर पंचायत के गठन के बाद यह पहला मौका है जब 15 लाख से अधिक की बकाया लीज-किराया राशि पर दुकान सील करने की नौबत आई है। दोनों बकायादारों को तीन-तीन बार नोटिस तामील कराए गए थे। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 के तहत आज सीलिंग की कार्रवाई की गई। मौके पर पंचनामा तैयार कर वीडियोग्राफी भी कराई गई।"
CMO की सख्त चेतावनी:
"नगर के विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं के लिए लीज-किराया आय का प्रमुख स्रोत है। राजस्व वसूली से कोई समझौता नहीं होगा। अन्य बकायादार 7 दिवस के भीतर अपना संपूर्ण बकाया जमा कर दें, अन्यथा उनकी दुकानों को भी सील कर आवंटन निरस्त कर नीलामी की जाएगी।




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