ASI दुलाल नाथ की विवेचना से हुआ दोष सिद्ध,न्यायालय ने सुनाया कठोर फैसला
धमतरी।महिला एवं बाल अपराधों के विरुद्ध धमतरी पुलिस की प्रभावी कार्यवाही विवेचना के परिणामस्वरूप एक गंभीर पॉक्सो प्रकरण में न्यायालय से आरोपी को कठोर सजा दिलाने में सफलता प्राप्त हुई है।
न्यायालय ने आरोपी को धारा 332 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1,000 के अर्थदंड तथा अर्थदंड अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया है।इसके अतिरिक्त धारा 6 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3,000रूपए के अर्थदंड तथा अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 1 वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।
इस प्रकरण की विवेचना सहायक उप निरीक्षक दुलाल नाथ द्वारा गंभीरता, दक्षता एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर की गई। प्रभावी अनुसंधान, साक्ष्यों के सुदृढ़ संकलन एवं न्यायालय में सशक्त प्रस्तुतीकरण के फलस्वरूप आरोपी के विरुद्ध अपराध सिद्ध हुआ और न्यायालय द्वारा कठोर दंडादेश पारित किया।




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