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नशीली कैप्सूल बेचने वाले आरोपी को मिली सख्त सजा,...8 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 30 हजार रूपये अर्थदंड

 



576 नग नशीली कैप्सूल बेचने के मामले में माननीय न्यायालय का कड़ा फैसला

धमतरी। नशीली कैप्सूल बेचने वाले आरोपी को कोर्ट ने सख्त सजा दी है। कुरूद के एनडीपीएस एक्ट मामले में 8 साल की सजा और ₹30हजार अर्थदंड का फैसला आया है।


थाना कुरूद पुलिस को 17-06-2023 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि चरमुड़िया पुल स्थित संगवारी ढाबा के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से नशीली दवाइयों की बिक्री कर रहा है। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए कुरूद पुलिस ने आरोपी शेख फिरोज उर्फ फिज्जू (42 वर्ष), निवासी रिसाईपारा, धमतरी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 576 नग नशीले कैप्सूल एवं बिक्री रकम 210रूपये, कुल मशरूका 4,332रूपये गवाहों के समक्ष जप्त किया गया।आरोपी के विरुद्ध थाना कुरुद में अपराध क्रमांक 413/2023, धारा 21(B) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था।


▪️*न्यायालय का निर्णय*
प्रकरण में धमतरी पुलिस द्वारा की गई निष्पक्ष, वैज्ञानिक एवं सुदृढ़ विवेचना तथा न्यायालय में प्रस्तुत ठोस साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए 8 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 30 हजार अर्थदंड से दंडित किया है।
यह निर्णय मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध कारोबार में संलिप्त अपराधियों के लिए स्पष्ट संदेश है कि धमतरी पुलिस की प्रभावी कार्यवाही  के सामने ऐसे अपराधियों को कानून के शिकंजे से बचना संभव नहीं है।


उक्त प्रकरण की तत्कालीन विवेचना अधिकारी सउनि. संतोषी नेताम द्वारा  सूक्ष्मता, दक्षता एवं पेशेवर तरीके से की गई। उनके द्वारा संकलित मजबूत साक्ष्यों एवं गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान के आधार पर न्यायालय से आरोपियों को कठोर सजा दिलाने में सफलता प्राप्त हुई।पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने उत्कृष्ट विवेचना एवं प्रभावी साक्ष्य संकलन के लिए तत्कालीन विवेचना अधिकारी सउनि संतोषी नेताम को 500रूपये की नगद पुरस्कार राशि प्रदान करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण एवं वैज्ञानिक विवेचना ही अपराधियों को न्यायालय से कठोर दंड दिलाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले विवेचना अधिकारियों को भविष्य में भी इसी प्रकार प्रोत्साहित एवं सम्मानित किया जाएगा।






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