“मगरलोड पुलिस की विवेचना में कूटरचित दस्तावेजों का खुलासा - फर्जी दस्तावेज, चेक, रबर सील एवं नगदी बरामद”
धमतरी।पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय के निर्देशन में जिले में धोखाधड़ी, कूटरचना एवं आपराधिक षडयंत्र के मामलों में प्रभावी कार्रवाई हेतु दिए गए निर्देशों के तहत थाना मगरलोड पुलिस ने धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2), 238 बीएनएस के प्रकरण में कार्यवाही करते हुए मुख्य आरोपी सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
प्रार्थी सचिन बंगानी, निवासी गोबरा नवापारा न थाना मगरलोड में शिकायत की थी कि आरोपी ठाकुर राम साहू ने मृतक विष्णु प्रसाद साहू के नाम ग्राम सौंगा में स्थित लगभग 4.5 एकड़ कृषि भूमि को अपना बताकर फर्जी दस्तावेज तैयार किया तथा उक्त भूमि को बेचने के नाम पर प्रार्थी से विभिन्न माध्यमों से नगद एवं चेक के जरिए लगभग 40 लाख रुपये प्राप्त किया।
▪️ फर्जी दस्तावेज तैयार कर रचा गया षडयंत्र
विवेचना के दौरान पुलिस ने मृतक विष्णु प्रसाद साहू के नाम से तैयार किए गए डीसीबी बैंक शाखा करी नयापारा के खाता क्र. के ग्राहक आवेदन फार्म, संलग्न दस्तावेज एवं बैंक स्टेटमेंट प्राप्त कर जांच की।
जांच एवं पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने अवैध लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से मृतक के नाम पर फर्जी ऋण पुस्तिका, आधार कार्ड एवं बैंक संबंधी दस्तावेज तैयार किए गए थे।आरोपियों ने कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से कृषि भूमि पर अपना अधिकार दर्शाकर उसे बेचने का प्रयास किया।विवेचना में आरोपी ठाकुर राम साहू ने अपने सहयोगी आरोपी जितेन्द्र साहू के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्रपूर्वक फर्जी दस्तावेज तैयार करने एवं उनका उपयोग करने की जानकारी सामने आई।
पुलिस द्वारा आरोपियों के मेमोरण्डम के आधार पर गवाहों की उपस्थिति में निम्न सामग्री बरामद की गई -
▪️ फर्जी ऋण पुस्तिका
▪️ फर्जी आधार कार्ड
▪️ 01 नग एटीएम कार्ड
▪️ 03 नग चेक
▪️ 02 नग रबर सील
▪️ लिखावट संबंधी डायरी
▪️ 5,200/-रूपये नगद
आरोपी ठाकुर राम साहू के लिखावट एवं हस्ताक्षर के नमूने भी विधिवत प्राप्त किए गए हैं, जिन्हें आवश्यक परीक्षण एवं मिलान हेतु क्यूडी शाखा भेजा जाएगा।
ठाकुर राम साहू 37 वर्ष पिता स्व. रामदीन साहू,निवासी ग्राम सौंगा, थाना मगरलोड जिला धमतरी और जितेन्द्र साहू 38 वर्ष पिता श्रीराम साहू निवासी ग्राम पोखरा, थाना राजिम, जिला गरियाबंद को दिनांक 20 अगस्त को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।प्रकरण में आरोपियों द्वारा आपराधिक षडयंत्रपूर्वक कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उनका उपयोग कर धोखाधड़ी किए जाने के साक्ष्य मिलने पर धारा 61(2) बीएनएस जोड़ी गई है।
धमतरी पुलिस फर्जी दस्तावेज तैयार करने, कूटरचना में सहयोग करने तथा पूरे षडयंत्र में शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका के संबंध में भी विस्तृत जांच कर रही है।




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