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ग्राम मड़ेली हत्याकांड में 3 महिला सहित 6 आरोपी गिरफ्तार,भेजा गया जेल

 


धमतरी।प्रार्थी धनेश्वर साहू पिता प्रभु राम निवासी मड़ेली ने 16.03.25 के 8.10 बजे चौकी बिरेझर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि 15 मार्च की दोपहर करीबन 11 बजे अपने दोस्तो गजेन्द्र साहू, देवेन्द्र साहू, डूम्मु यादव के साथ गजेन्द्र के मोटर सायकल मे बैठकर घूमने के लिए भाठापारा मुड़ेली के तरफ गए थे, भाठापारा मड़ेली के पास स्थित गौठान के किनारे मो०सा खड़ी कर चारो गौठान के अंदर गए जहां भाठापारा मड़ेली निवासी चेतन साहू अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था जहां गजेन्द्र का चेतन के साथ सामान्य बातो को लेकर झगड़ा विवाद हुआ। 



चेतन साहू व उसके साथी वहां से भाग गए प्रार्थी जब  गौठान से बाहर निकलकर रोड के तरफ जा रहे थे तभी चेतन साहू के परिवार वाले चंदु साहू द्वारिका साहू, चन्द्रिका साहू, खुशबु साहू तारिणी साहू लाठी डण्डा लेकर आए और सभी लोग मिलकर गाली गलौच देते हुए जान से मार देंगे कहते हूए हाथ मुक्का लाठी डण्डा से मारपीट करने लगे। प्रार्थी के साथ मारपीट होते देख उनका साथी गजेन्द्र साहू उर्फ बिट्टू बीच बचाव करने आ रहा था तभी पिछे से चेतन साहू अपने हाथ मे लड़की का बत्ता लेकर दौड़ते हुए आया और गजेन्द्र साहू के सिर पर दो-तीन बार मार दिया जिससे गजेन्द्र साहू जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया उसके बाद भी चेतन ने अपने हाथ में रखे लकड़ी के बत्ता से गजेन्द्र उर्फ बिट्टू को मारते रहा। 

प्रार्थी किसी तरह भागकर अपनी जान बचाया, मारपीट की बात सूनकर गजेन्द्र का भाई गिजेन्द्र साहू एवं प्रार्थी का भाई डेमन साहू, भूनेश्वर साहू व अन्य लोग आए गजेन्द्र उर्फ बिट्टू को बेहोशी हालत मे होने से इलाज के लिए कुरूद अस्पताल ले गए थे जहां से रिफर करने पर इलाज के लिए मेकाहारा अस्पताल रायपुर लेकर गए थे जहां रात्रि करीबन 9 बजे गजेन्द्र साहू उर्फ बिट्टू की मौत हो गई।रिपोर्ट पर चौकी बिरेझर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

विवेचना के दौरान घटना स्थल का निरीक्षण कर प्रार्थी एवं गवाहों के कथन के आधार पर आरोपियों की पता साजी कर आरोपियों से कड़ाई से पुछताछ करने पर अपराध करना स्वीकार किये जाने से आरोपी चेतन साहू का मेमो० कथन लिया गया जिसमें उन्होने अपने कथन में परिवार के अन्य लोग चंदु साहू द्वारिका साहू,चन्द्रिका साहू, खुशबु साहू,तारिणी साहू के साथ मिलकर  हाथ मुक्का एवं डण्डा से प्रार्थी धनेश्वर को मारपीट किये जाने के संबंध में बताया और आरोपी चेतन साहू द्वारा गजेन्द्र उर्फ बिट्टू साहू को हत्या करने की नियत से लकड़ी के बत्ता से 02-03 बार सिर में मारने से बिट्टू बेहोश होकर गिर गया,गिरने के बाद भी उसे उसी लकड़ी के बत्ता से मारते रहे जिससे गजेन्द्र उर्फ बिट्टू का मृत्यु होना बताए। 


आरोपियों चेतन साहू पिता बाहरा राम साहू उम्र 24 वर्ष,निवासी ग्राम मड़ेली,चन्दु राम साहू पिता राम किशुन साहू उम्र 42 वर्ष,द्वारिका राम साहू पिता राम किशुन साहू उम्र 52 वर्ष, खुशबू साहू पति चेतन साहू उम्र 22 वर्ष, चन्द्रिका बाई साहू पति बाहरा राम साहू उम्र 45 वर्ष निवासी तारिणी साहू पति खुमान साहू उम्र 25 वर्ष, सभी निवासी ग्राम मड़ेली, चौकी बिरेझर,थाना-कुरूद,जिला धमतरी के विरूद्ध अपराध सबूत पाए जाने से चौकी बिरेझर,थाना कुरूद में धारा  296,115(2), 351 (2),191 (2), 191 (3),103 (1) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। 

उक्त कार्यवाही में चौकी बिरेझर प्रभारी निरी.चन्द्रकांत साहू, सउनि.दक्ष कुमार साहू, प्रआर.शेष नारायण पांडेय,दारा चंद्राकर,सोहन ध्रुव,महेश पटेल,आर. विमल पटेल,तोषण साहू शामिल रहे।

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