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खुद को बजरंग दल एवं पुलिसकर्मी बताकर लूटपाट व अपहरण करने वाले 2 फरार आरोपी गिरफ्तार,3 पहले ही जा चुके है जेल

 


मगरलोड पुलिस की लगातार कार्यवाही से 05 आरोपियों पर शिकंजा, फरार विकास आडिल एवं साहिल अली गिरफ्तार

धमतरी/मगरलोड।3 मार्च 2026 को प्रार्थी देवेन्द्र कुमार मारकण्डे, निवासी छाती थाना कुरुद, अपने साथियों फगेश्वर कुमार, लक्ष्मण यादव, लीलेश कुमार एवं दुर्गेश कुमार के साथ पिकअप वाहन क्रमांक CG 04 MQ 1589 से बछड़ों को लेकर मुड़केरा जा रहे थे।

इसी दौरान आलेखुंटा- सिंगपुर मार्ग पर सफेद रंग की स्विफ्ट कार क्रमांक CG 05 AP 6389 में सवार आरोपियों ने उनका रास्ता रोक लिया। स्वयं को “बजरंग दल एवं पुलिस वाला” बताकर प्रार्थी एवं उसके साथियों को डराया-धमकाया तथा गाली-गलौज एवं मारपीट की।आरोपियों ने प्रार्थी का अपहरण कर उसे दुगली की ओर ले गए। रास्ते में प्रार्थी से नगद 13,800रूपये तथा PhonePe के माध्यम से 30,000रूपये जबरन ट्रांसफर करवाए। इस प्रकार आरोपियों द्वारा कुल 43,800रूपये की लूट की गई।पूर्व में 03 मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 7.58 लाख रूपये की संपत्ति जब्त।


प्रकरण में मगरलोड पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए घटना में शामिल 03 मुख्य आरोपियों -
*(01)* ओमकार कुर्रे, उम्र 40 वर्ष
*(02)* चांद कुर्रे, उम्र 19 वर्ष
*(03)* राहुल कुर्रे, उम्र 26 वर्ष
सभी निवासी ग्राम पाईकभाठा, थाना सिहावा, जिला धमतरी, को 6 मार्च 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा चुका है।

घटना के बाद से सह-आरोपी विकास आडिल एवं साहिल अली लगातार फरार चल रहे थे।जिनकी पतासाजी की जा रही थी।
मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर थाना मगरलोड पुलिस ने दोनों फरार आरोपियों की घेराबंदी कर उन्हें अभिरक्षा में लिया गया।



विकास आडिल, उम्र 22 वर्ष, पिता लोकनाथ आडिल और साहिल अली, उम्र 23 वर्ष, पिता गफरू अली दोनो निवासी ग्राम पाईकभाठा, थाना सिहावा, जिला धमतरी के विरुद्ध अपराध में पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर थाना मगरलोड में 126(2), 127(2), 296, 115(2), 351(3), 140(3), 310(2), 309(6) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुरुद के न्यायालय में न्यायिक रिमांड हेतु पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया।





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