जिले में वर्ष 2024-25 में अब तक कुल-21बदमाशों के विरुद्ध की जा चुकी है जिला बदर की कार्यवाही
धमतरी।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी धमतरी ने पुलिस अधीक्षक धमतरी की अनुशंसा पर जिले के तीन आदतन अपराधियों को जिला बदर किया गया है।
थाना सिटी कोतवाली धमतरी क्षेत्रान्तर्गत के सौरभ सोनी,गौरव मानिकपुरी संतदास मानिकपुरी ये तीनों आरोपी अपने-अपने साथियों के साथ मिलकर छोटी-छोटी बातों पर जान से मारने की धमकी देना,लड़ाई झगड़ा कर मारपीट करना,चाकू तलवार दिखाकर डराना, बलवा करना जैसे अपराधिक कृत्य करते आ रहे हैं, जो इनके आदत बन गई है। इन तीनों के अपराधिक उपद्रवी विध्वंशक प्रवृत्ति के कारण धमतरी शहर के आम जनता में इन लोगों का डर व्याप्त है।
छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के तहत प्रदत्त का उपयोग करते हुए जिले के 3 और बदमाशों को आगामी 1 वर्ष के लिए जिला धमतरी एवं समीपस्थ जिला रायपुर, बालोद, कांकेर, गरियाबंद, दुर्ग, कोण्डागांव की राजस्व सीमाओं से हट जाने (जिला बदर) का आदेश पारित किया है।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा उक्त तीनों बदमाशों सौरभ सोनी पिता नरेन्द्र सोनी,उम्र 25 वर्ष,साकिन आमातालाब रोड़ धमतरी,गौरव मानिकपुरी पिता अशोक मानिकपुरी, उम्र 25 वर्ष, मोटर स्टैण्ड वार्ड धमतरी और संतदास मानिकपुरी पिता स्व. चुरामन दास मानिकपुरी, उम्र-25 वर्ष, साकिन मकेश्वर वार्ड धमतरी,को उपरोक्त जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने एवं एक वर्ष की कालावधि के पहले सक्षम न्यायालय की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करने के आदेश दिये गये हैं।
उक्त आदेश का पालन नहीं करने पर उसे वैधानिक कार्यवाही कर/बल पूर्वक उपरोक्त जिले की सीमाओं से बाहर निकाल दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।यदि इसके बाद भी वह इस आदेश का उल्लंघन करे तो उसके विरूद्ध (छ०ग०) राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।


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