अपराध पंजीबद्ध कर तीनों महिला आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया - न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया
धमतरी।20 दिसंबर को प्रार्थिया सरिता त्रिपाठी पति आलोक त्रिपाठी मराठापारा धमतरी अपनी बच्ची के साथ कारगिल चौक धमतरी में मकान निर्माण कार्य में लगे मजदूरों का भुगतान करने हेतु अपने बैग में 20,000रूपये नगद राशि लेकर गणेश चौक धमतरी से ई-रिक्शा में बैठकर जा रही थीं।
इसी दौरान रामबाग के पास तीन अज्ञात महिलाओं द्वारा उसी ई-रिक्शा को रोकते हुए उसी ई-रिक्शा में बैठकर विद्यावासिनी मंदिर के पास उतर गईं।
इसके बाद जब प्रार्थिया कारगिल चौक के पास उतरकर ई-रिक्शा चालक को किराया देने लगीं, तब उन्होंने बैग देखा तो उसमें रखे 20,000 रूपये की राशि गायब मिला।अज्ञात तीनों महिलाओं द्वारा चोरी किए जाने की आशंका पर थाना सिटी कोतवाली धमतरी में तत्काल अपराध दर्ज किया गया।
विवेचना एवं कार्यवाही
थाना सिटी कोतवाली धमतरी में धारा 305 (b), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
जांच के दौरान- घटना स्थल निरीक्षण गवाहों के कथन सीसीटीवी एवं अन्य तकनीकी साक्ष्य के आधार पर संदिग्ध महिलाओं की लगातार पता-तलाश की गई।पता-तलाश के दौरान विंध्यवासिनी मंदिर के पास तीनों संदिग्ध महिलाएँ घूमते मिलीं, जिन्हें हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई। पूछताछ में महिलाओं ने अपराध कबूल किया।
◆प्रिया इंचुरकर पति भोला इंचुरकर, उम्र 40 वर्ष, निवासी एम.जी. नगर तारसा रोड, थाना कन्हान, जिला नागपुर (महाराष्ट्र),रंजू सेंडे पति इनोद सेंडे, उम्र 50 वर्ष मुंडीकोटा, घोघरा चौकी, थाना तिरोडा, जिला गोंदिया (महाराष्ट्र) और संगीता पाथरे पति विनोद पाथरे, उम्र 40 वर्ष सतरापुर, खंडरवार कंपनी, थाना कन्हान, जिला नागपुर (महाराष्ट्र) से कुल 8,680/- रूपये की नकद राशि गवाहों के समक्ष जप्त कर तीनों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
● *आरोपिया का अपराधिक रिकॉर्ड-:*
13.06.2025 को मदिना मस्जिद आनंद नगर से जयस्तंभ चौक के मध्य ई-रिक्शा में यात्रा के दौरान अज्ञात आरोपियों द्वारा प्रार्थी के बैग में रखी नकदी रकम चोरी कर ली गई।
इस संबंध में थाना गोलबाजार रायपुर में धारा 303(2), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
विवेचना के दौरान इस अपराध में आरोपी महिला प्रिया इंचुरकर पति भोला इंचुरकर, उम्र 40 वर्ष, निवासी एम.जी. नगर तारसा रोड, थाना कन्हान, जिला नागपुर (महाराष्ट्र), अस्थायी पता—सीतानगर, गुढ़ियारी, रायपुर (छत्तीसगढ़) एवं एक अन्य महिला आरोपिया की संलिप्तता पाई गई, जिसके विरुद्ध विधिवत अपराध दर्ज किया गया है।
जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि आरोपिया का अपराध करने का तरीका (Modus Operandi) ई-रिक्शा में सफर करने वाले यात्रियों को निशाना बनाकर धक्का-मुक्की के दौरान बैग से नकदी चोरी करना है। उक्त आरोपिया के विरुद्ध इसी प्रकार के अन्य अपराध भी पंजीबद्ध पाए गए हैं।




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