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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आया फैसला,आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा




धमतरी पुलिस को पॉक्सो एक्ट के मामले में मिली एक और सफलता 


धमतरी।थाना सिटी कोतवाली धमतरी में दर्ज एक और पॉक्सो एक्ट के एक गंभीर प्रकरण में  न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए कड़ा दंड प्रदान किया है। यह प्रकरण  धारा 137(2), 65(1) बीएनएस एवं धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था।



मामले में आरोपी अनिल यादव, पिता मदन लाल यादव, उम्र 32 वर्ष, निवासी बनिया पारा धमतरी, थाना सिटी कोतवाली धमतरी के विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाही के आधार पर दोष सिद्ध हुआ। न्यायालय द्वारा आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
उक्त प्रकरण में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली धमतरी निरी.राजेश मरई एवं तत्कालीन विवेचना अधिकारी सउनि.संतोषी नेताम ने सूक्ष्मता एवं पेशेवर दक्षता के साथ विवेचना की थी।
इस उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक, धमतरी विवेचना अधिकारी को नगद पुरस्कार प्रदान कर प्रोत्साहित करेंगे जिससे अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रेरणा मिलेगी।




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