उत्कृष्ट विवेचना पर विवेचक को प्रोत्साहित करने हेतु एसपी द्वारा नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा
धमतरी। थाना सिहावा में पंजीबद्ध पॉक्सो एक्ट के एक गंभीर प्रकरण में न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए कठोर दंड प्रदान किया गया है। उक्त प्रकरण अपराध क्रमांक 28/2025, धारा 137(2), 87, 65(1) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
मामले में आरोपी बिरेंद्र मरकाम (उम्र 22 वर्ष), निवासी ग्राम संबलपुर, थाना कुंदई, जिला नवरंगपुर (ओडिशा) के विरुद्ध प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय ने दोष सिद्ध पाया।न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
उक्त प्रकरण की विवेचना चौकी प्रभारी एवं विवेचना अधिकारी सउनि. दुलाल नाथ तथा सिहावा पुलिस टीम द्वारा अत्यंत गंभीरता, सूक्ष्मता एवं पेशेवर दक्षता के साथ की गई। विवेचना के दौरान वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन, गवाहों के सशक्त बयान एवं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रभावी ढंग से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को कठोर सजा दिलाने में सफलता प्राप्त हुई।
इस उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक धमतरी विवेचना अधिकारी को नगद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित करेंगे, जिससे अन्य अधिकारी-कर्मचारियों को भी उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रेरणा मिलेगी।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2026 में धमतरी पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट के कुल 3 प्रकरणों - थाना सिटी कोतवाली धमतरी के 2 एवं थाना बिरेझर के 1 मामले में पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय से आरोपियों को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3000-3000 की अर्थदंड सजा दिलाई जा चुकी है।




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