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खरेंगा में अवैध रेत उत्खनन पर कार्रवाई,5 ट्रैक्टर वाहन जप्त, खनिज निरीक्षक को शो काज नोटिस जारी

 


   गौण खनिज साधारण रेत भण्डारण स्वीकृति निरस्त 


धमतरी। ग्राम खरेंगा, तहसील एवं जिला धमतरी स्थित महानदी क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन की शिकायत प्राप्त होने पर प्रशासन द्वारा त्वरित संयुक्त कार्रवाई की गई।

   खनिज अमला धमतरी को 28 मई को दूरभाष के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि महानदी क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन के दौरान पूर्व में दफन किए गए कंकाल बाहर निकल आए हैं। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए खनिज विभाग, राजस्व अमला एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर जांच की गई।


जांच के दौरान अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन में संलिप्त 5 ट्रैक्टर वाहनों को जप्त किया गया। संबंधित वाहन संचालकों के विरुद्ध खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।


कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। जिले में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है तथा भविष्य में भी इस प्रकार की गतिविधियों पर सख्ती से नियंत्रण रखा जाएगा।  उन्होंने कहा कि ग्राम खरेंगा क्षेत्र में प्राप्त शिकायत पर प्रशासन ने तत्काल संयुक्त जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित की है। जांच के दौरान पाए गए तथ्यों के आधार पर संबंधित वाहनों को जप्त कर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।


     क्षेत्र के खनिज निरीक्षक को लापरवाही के चलते शो काज नोटिस जारी किया गया है । वही संबंधित फ़र्म का गौण खनिज साधारण रेत भण्डारण अनुज्ञा स्वीकृति को भी निरस्त कर दिया गया है । कुछ रेत खदानों का सीमांकन भी किया जा रहा है । 

  कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीणों की भावनाओं एवं सामाजिक संवेदनशीलता का सम्मान करते हुए रेत उत्खनन से बाहर आए कंकाल को पुनः सुरक्षित रूप से दफनाने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा कराई गई।   

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