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धमतरी। नगर पालिक निगम धमतरी के वार्ड क्रमांक 35 बागतराई रोड स्थित लिगेसी वेस्ट (मणीकंचन केंद्र) में गत 25 मई को हुई आगजनी की घटना के मामले में राजस्व विभाग द्वारा जांच उपरांत पांच कृषकों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पराली जलाने पर लगाए गए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रावधानों के तहत दो एकड़ से कम भूमि वाले प्रत्येक कृषक पर 5 हजार रुपये का अर्थदण्ड निर्धारित है। इसी के अनुरूप संबंधित पांचों भूस्वामी कृषकों पर 5-5 हजार रुपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। अर्थदण्ड की वसूली के लिए संबंधितों को पृथक से नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने किसानों से फसल अवशेषों का वैज्ञानिक प्रबंधन अपनाने तथा पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करने की अपील की है।




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