धमतरी।12 जुलाई को कुरुद विकासखंड के एक गांव में बाल विवाह किए जाने की सूचना मिली थी।वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर आनंद पाठक जिला बाल संरक्षण अधिकारी के मार्गदर्शन में उक्त ग्राम में जाकर पुलिस विभाग के सहयोग से बाल विवाह को रुकवाया गया।
बाल विवाह की जानकारी मिलने पर गांव में जाकर कन्या के माता-पिता तथा परिवार जनों से चर्चा की गई। कन्या को हेल्दी तेल लग गई थी, बारात भी पहुंच गईं थी। कन्या की उम्र 17 वर्ष से 5 महीना और वर का उम्र मात्र 18 वर्ष होने के कारण विवाह रुकवाया गया। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के संबंध में जानकारी दी गई। जानकारी देने पर लड़की के पिता विवाह को रोकने के लिये राजी हुए।परिजनों को बताया गया कि बाल विवाह में शामिल लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है, जिसमें 2 वर्ष की सजा और जुर्माना का प्रावधान है।




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