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| 8/2/24 को मिली थी लाश |
धमतरी। दुगली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भोभलाबाहरा मारागांव के जंगल में 8 फरवरी 2024 की सुबह एक महिला की अध जली लाश मिली थी। विवेचना में हत्या का मामला सामने आया। इसमें दुगली पुलिस ने महिला के पति और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया था। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी इसके अनुसार दुगली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भोभलाबाहरा मारागांव सीसी रोड किनारे 8 फरवरी 24 की सुबह अज्ञात महिला उम्र लगभग 25-30 वर्ष मृत अवस्था में पड़ी मिली। उक्त सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा हमराह स्टाफ सहित घटनास्थल पहुंचकर तश्दीक किया तो एक महिला की अधजली मृत हालत में पड़ी होना पाये जाने पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया।मृतिका के सिर, पेट पर गंभीर चोट मारने, गला काटने तथा आग से जलाने के निशान भी पाए गए।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 06/2024 धारा 302 भा.दं.सं. का कायम कर विवेचना में लिया गया। अज्ञात मृतिका की शिनाख्तगी व अज्ञात आरोपी की पता तलाश शुरू किया गया। सीमावर्ती जिलों में दर्ज गुम इंसान की जानकारी ली गई।तभी जिला कांकेर के थाना भानुप्रतापपुर के गुम इंसान जयंत्री बाई पति मनराखन नेताम उम्र 30 वर्ष, निवासी मोहगांव, थाना भानुप्रतापुर जिला कांकेर के हुलिया व फोटो का मृतिका के शव से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर मिलान होने पश्चात् गुमशुदा महिला/मृत महिला जयंत्री बाई के संबंध में जानकारी एकत्रित किया गया।
संदेह के आधार पर मृतिका के पति मनराखन नेताम एवं भतीजा रामदेव सलाम को हिरासत में कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार किया। अपराध स्वीकारोक्ति पश्चात् दोनो का अलग अलग मेमोरेंडम कथन लिया गया। संपूर्ण विवेचना पश्चात् दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया।आरोपियों द्वारा मृतिका जयंत्री बाई के चरित्र पर संदेह कर आपराधिक षड़यंत्र करने व साक्ष्य विलोपित करने से धारा 120 बी, 201 भा.दं.सं. जोड़ी गयी। प्रकरण अजमानतीय होने से आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। मामले की सुनवाई पश्चात अपर सत्र न्यायाधीश अर्चना भास्कर ने आरोपी मनराखन नेताम एवं रामदेव सलाम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ₹500-500 अर्थदंड लगाया गया, जिसे नहीं पटाने पर एक वर्ष अधिक कारावास भुगतना होगा।
शासन की ओर से लोक अभियोजक गीतेश प्रजापति ने पैरवी की थी।





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