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Triple Murder: भोयना हत्याकांड मामले में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

 

5 आरोपी


अन्नपूर्णा ढाबा के पास मामूली विवाद में तीन युवकों की हुई थी हत्या

धमतरी। तिहरे हत्याकांड में न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला आया है।थाना अर्जुनी क्षेत्र के ग्राम भोयना स्थित अन्नपूर्णा ढाबा के पास हुए तिहरे हत्याकांड के बहुचर्चित प्रकरण में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, धमतरी ने12 अगस्त  को महत्वपूर्ण निर्णय पारित करते हुए एक वर्ष  के अन्दर पांचों वयस्क आरोपियों को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया है।

▪️ मामूली विवाद ने लिया था खूनी रूप, तीन युवकों की हुई थी हत्या
प्रकरण के अनुसार 11 अगस्त 2025 की रात्रि लगभग 11:20 बजे ग्राम भोयना स्थित अन्नपूर्णा ढाबा के पास मामूली विवाद को लेकर आरोपियों एवं मृतकों  के बीच विवाद, गाली-गलौज एवं मारपीट हुई।
इसी दौरान मुख्य आरोपी गोपी दीवान ने धारदार चाकू से आलोक सिंह ठाकुर, नितीन टांडी एवं सुरेश हियाल पर प्राणघातक वार किए गए, जिससे तीनों युवकों की मृत्यु हो गई।


घटना की सूचना प्राप्त होते ही थाना अर्जुनी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस अधीक्षक  के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं सीएसपी के मार्गदर्शन में त्वरित कार्यवाही प्रारंभ की गई। पुलिस टीमों द्वारा लगातार दबिश एवं सघन तलाशी अभियान चलाकर घटना में शामिल आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त धारदार चाकू भी बरामद किया गया।

▪️ 08 आरोपी गिरफ्तार- पांच वयस्क एवं तीन विधि से संघर्षरत बालक
प्रकरण में पुलिस द्वारा कुल 8 आरोपियों की पहचान की गई, जिनमें 05 वयस्क आरोपी एवं 03 विधि से संघर्षरत बालक शामिल थे।


▪️ *दोषसिद्ध वयस्क आरोपी*
*(01)* गोपी दीवान पिता प्यारी दीवान, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम मथुराडीह, थाना अर्जुनी, जिला धमतरी -  मुख्य आरोपी।
*(02)* कुलेश्वर नेताम पिता चुरामन लाल नेताम, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम कोर्रा, थाना भखारा, जिला धमतरी।
*(03)* रणवीर कुमार साहू पिता गोपाल साहू, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम ईर्रा, थाना भखारा, जिला धमतरी।
*(04)* कमलेश ध्रुव पिता राजेन्द्र ध्रुव, उम्र 19 वर्ष, निवासी आमापारा, धमतरी।
*(05)* गौतम दीवान पिता लक्ष्मण दीवान, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम मथुराडीह, थाना अर्जुनी, जिला धमतरी।


तीनों विधि से संघर्षरत बालकों के संबंध में किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की गई।



▪️ *वैज्ञानिक साक्ष्य आधारित विवेचना ने दिलाई दोषसिद्धि*
थाना अर्जुनी पुलिस द्वारा प्रकरण की विवेचना में घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्यों का संकलन, गवाहों के कथनों का विधिवत लेखन, घटना में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी तथा अन्य आवश्यक साक्ष्यों को सुरक्षित करते हुए प्रकरण को मजबूत साक्ष्य के साथ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
पुलिस की प्रभावी एवं साक्ष्य आधारित विवेचना तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा पांचों वयस्क आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से लोग अभियोजक गीतेश प्रजापति ने पैरवी की।

▪️इस गंभीर एवं संवेदनशील तिहरे हत्याकांड की विवेचना में त्वरित कार्यवाही, आरोपियों की गिरफ्तारी, साक्ष्यों के वैज्ञानिक सहित अन्य मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी एवं विवेचना अधिकारी निरीक्षक चंद्रकांत साहू को पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय पुरस्कृत करेंगी।

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