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अवैध शराब तस्करी में अब महिलाएं भी आगे.. सिटी कोतवाली व भखारा पुलिस ने 159 पौवा शराब के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार

 


कोतवाली पुलिस ने पॉइंटर भेजकर महिला तस्कर को दबोचा,भखारा पुलिस ने शराब भट्टी के पास घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा

धमतरी।पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय के निर्देशन में आगामी त्योहारी सीजन को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित बनाए रखने तथा जिले में अवैध शराब, जुआ-सट्टा एवं नशीले पदार्थों के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए धमतरी पुलिस द्वारा लगातार सघन चेकिंग, निगरानी एवं कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना सिटी कोतवाली एवं थाना भखारा पुलिस ने अलग-अलग मामलों में अवैध शराब के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए कुल 159 पौवा देशी शराब जब्त कर महिला समेत 02 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों मामलों में आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई है।


कार्यवाही 1 : थाना सिटी कोतवाली*
थाना सिटी कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि शीतला मंदिर गली, नयापारा में एक महिला घर के पीछे गली में अवैध शराब रखकर बिक्री कर रही है। सूचना की तस्दीक एवं प्रभावी कार्यवाही के लिए आरक्षक को सादे कपड़ों में 200रूपये का नोट देकर पॉइंटर (डमी ग्राहक) बनाकर भेजा। शराब बिक्री की पुष्टि होते ही पुलिस टीम एवं महिला पुलिस बल ने मौके पर घेराबंदी कर महिला आरोपी को धर दबोचा।

आरोपी चित्ररेखा मानिकपुरी 38 वर्ष पति मन्नूदास मानिकपुरी निवासी गार्डन चौक गोकुलपुर वार्ड , हाल मुकाम शीतला मंदिर गली नयापारा, महात्मा गांधी वार्ड, थाना सिटी कोतवाली के पास से 17 पौवा देशी प्लेन मदिरा, 32 पौवा देशी मसाला (रोमियो) मदिरा एवं 01 पौवा टेस्ट परचेज शराब, कुल 49 पौवा शराब कीमत 4,640रूपये सहित बिक्री रकम 400 रूपये एवं टेस्ट परचेज की रकम 200 रूपये कुल 4,960रूपये का मशरूका जब्त किया गया।



कार्यवाही 2 : थाना भखारा*

थाना भखारा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि देशी शराब भट्टी के पास एक व्यक्ति भारी मात्रा में अवैध शराब रखकर बिक्री के फिराक में खड़ा है। सूचना पर पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर दबिश देकर घेराबंदी की और आरोपी को अवैध शराब सहित रंगे हाथों पकड़ लिया।आरोपी प्रकाश साहू 45 वर्ष पिता नारद राम साहू निवासी वार्ड क्रमांक 08, भखारा, थाना भखारा के पास से110 पौवा देशी प्लेन शराब, जिसकी कीमत लगभग 8,800रूपये है जब्त किया गया।

दोनों आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत कार्यवाही करते हुए विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।



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