सामाजिक कार्यशाला की समीक्षा बैठक में लिया निर्णय
धमतरी।जिला साहू संघ धमतरी के द्वारा सामाजिक कार्यशाला समीक्षा बैठक आहूत कर समस्त तहसील अध्यक्ष, परिक्षेत्र अध्यक्ष एवं जिला पदाधिकारियों की उपस्थिति में एक जिला एक समान सामाजिक नियम का संकल्प लिया गया l साहू समाज द्वारा विभिन्न रचनात्मक कार्यों, सामाजिक नियमावली पर कार्यशाला का आयोजन कर समाज में व्याप्त कुरीतियों, विकृतियों एवं आडंबर पर रोक लगाते हुए सनातन संस्कृति के अनुरूप प्रत्येक संस्कार को सम्पन्न करने का निर्णय लिया।
सामाजिक कार्यशाला के विभिन्न स्तरों से मिले आम सहमति/फीडबैक को समायोजित कर जिला कार्यकारिणी, तहसील अध्यक्षों, परिक्षेत्र अध्यक्षों के द्वारा सुझाव दिया गया, जिसके आधार पर तथा छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ संशोधित एकीकृत सामाजिक नियमावली संस्करण वर्ष 2023 के अध्याय- 2 सामाजिक आचार संहिता नियमावली का परिपालन कड़ाई से करने हेतु निर्देशित किया जाता है।
1. जन्म / जन्मोत्सव संस्कार
(अ ). घर में नया मेहमान आने की सूचना ग्रामीण अध्यक्ष और पार -पांघर अध्यक्ष को देना अनिवार्य होगा l
(ब ). सामान्य प्रसव में छट्ठी कार्यक्रम 6 दिवस के भीतर और सिजेरियन प्रसव में 1 माह में कराया जावे,
(स ). छट्ठी कार्यक्रम में माँ और बच्चे को साड़ी /कपडे की जगह में उनके सुखद भविष्य मे आर्थिक सहयोग किया जावे।
(द ). आशीर्वाद स्वरुप मिले राशि को बैंक में डिपॉजिट कर जानकारी पांघर अध्यक्ष को दी जावे l
(इ ). जन्मोत्सव कार्यक्रम में पश्चिमी संस्कृति का प्रतीक केक को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है, काँके पानी पीना अनिवार्य किया जाता है, केक काटना जन्म, जन्मोत्सव, सगाई, विवाह, वर्षगाँठ सहित अन्य कार्यक्रमों में प्रतिबंध किया गया हैं।
(फ ). छट्ठी में रामायण कार्यक्रम आयोजन पर पारंपरिक सोहर मंगल गीत हो, फूहड़ता वाले गीत ना करें।
2. सगाई
सगाई का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।रिश्ता तय होने के समय दोनों परिवार, पांघर पदाधिकारियों /सदस्यों की उपस्थिति में सगाई संपन्न कराने की संपूर्ण बातचीत कर ली जावे।सगाई रस्म केवल अंगूठी पहना कर की जावे, सगाई में जयमाला पहनाना एवं केक काटना,सगाई में मंगलसूत्र व अन्य गहना देना प्रतिबंधित किया जाता है।प्री वेडिंग फोटोशूट एवं प्री वेडिंग शॉपिंग प्रतिबंध किया जाता है l
3.विवाह संस्कार
(अ ). विवाह गोधूलि बेला में संपन्न करने का प्रयास करेंl
(ब ). विवाह में जयमाला के समय वर-वधू को ऊपर उठाना एवं जयमाला के समय वर-वधू का नाचना प्रतिबंधित किया जाता हैl
(स ) नेंग की राशि के लिए अनावश्यक दबाव नहीं किया जावें वर पक्ष द्वारा दी गई राशि को सहर्ष से स्वीकार किया जावे।
(द ). विवाह में जूता छिपाने का नेग, जीजा के गोद में साली को बिठाना पूर्णत: प्रतिबंधित किया जाता हैl
(फ ). केवल निकटतम रिश्तेदार को ही उपयोगी कपड़ा दिया जावे।
4.शोक / मृत्यु संस्कार
(अ ) शव में कफन केवल नजदीकी रिश्तेदार देंगे बाकी सभी पुष्पांजलि या स्वेच्छा से अर्थदान करेंगे l
(ब ) अंतिम संस्कार कार्यक्रम के दिन केवल एक ही व्यक्ति द्वारा श्रद्धांजलि सभा को संबोधित किया जायेगा l
(स ) शोकाकुल परिवार में विधवा माता का चूड़ी उतारने का कार्य सम्मानपूर्वक घर में की जावेl
(द ) तालाब का कार्यक्रम 12 बजे तक संपन्न करने का प्रयास करें।
(इ ) तालाब में किसी भी प्रकार का कपड़ा भेंट ना करें। घर में श्रद्धांजलि वाले जगह में केवल मायके पक्ष से कपड़ा भेंट किया जावे बाकी सभी अपनी श्रद्धा सुमन भेंट करें l
(य ) शांति भोज में केवल दाल, चावल, सब्जी की ही व्यवस्था की जावे। नाश्ता एवं कलेवा को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।
टीप :-नियम उल्लंघन होने पर ग्रामीण साहू समाज द्वारा जिला साहू संघ धमतरी को आवेदन दिया जाएगा।
अन्य बातों में
1. सभी ग्रामीण साहू समाज दिन में बैठक आहूत करे जिससे महिलाओ की उपस्थिति हो सके एवं प्रकरणों की विवेचना मर्यादित रूप से की जावे।
2. माह के प्रत्येक 1 तारीख को अपने अपने ग्राम में कर्मा आरती करें और सामाजिक, धार्मिक चर्चा करे।
3. प्रत्येक गांवो मे महिला प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ का गठन अनिवार्य रूप से करे।
4. सामाजिक कार्यक्रमों में अतिथियों का स्वागत- अभिनंदन, चंदन का टीका लगा कर करे और भेंट स्वरुप कपड़ा/फेटा को देना प्रतिबंधित किया जाता है।
5. विधवा बहन, माताओं को सभी मांगलिक कार्यक्रमों में शामिल होने का अधिकार दिया जाता हैं।
6. विधवा विवाह को आदर्श विवाह के रूप में मान्यता दिया जाता हैं।
समीक्षा बैठक में जिला अध्यक्ष अवनेन्द्र साहू, महासचिव यशवंत साहू, उपाध्यक्षगण तोरणलाल साहू, केकती साहू, अमरदीप साहू, युवराज, गोकुल, गोकरण, रेखा, सचिव लीलाराम, चोवाराम, कोषाध्यक्ष गणेशराम, अंकेक्षक नरेंद्र साहू, निरंजन, संगठन मंत्री नंदकुमार, गोपीकिशन, महेंद्र, शिवनारायण, तेजराम साहू संगठन सचिव केशव, मंजूषा, भागेश हिरवानी, भामाशाह कोष संयोजक डीपेंद्र साहू, न्याय संयोजक मेवालाल साहू , युवा प्रकोष्ठ संयोजक पवन गजपाल, वीरेंद्र साहू, व्यापारी संयोजक देवा साहू, चिकित्सा संयोजक डॉ ललित साहू, विनेश्वर, गुपेश, हेमंतसाहू, अधिकारी कर्मचारी संयोजक दयाराम साहू, महिला संयोजक चंद्रकला साहू, किसान संयोजक वीरेंद्र साहू, किरण सोनबेर, विधि सलाहकार जयप्रकाश साहू, मीडिया प्रभारी भूपेंद्र साहू, कार्यकारिणी सदस्य तहसील अध्यक्षगण रोहित साहू, गोपाल साहू, राधेश्याम साहू, कामता साहू, , तोषण साहू, पुनीतराम साहू, परिक्षेत्र अध्यक्ष दिलेश, मदन, नीलमणि, गणेशराम, राजेंद्र, नारायण, डेरहुराम, हंसराज, नंदकुमार, ज्ञानेश्वर, ललित चौधरी, नारद, निरंजन, रामकिशुन, बलराम, गिरधारी, प्रहलाद, होमेंद्र, रामचंद्र, नीलमणि, जीतेन्द्र, रिखीराम, प्रेमलाल, रामप्यारी, पोखराज, पोषण, कमलेश, कार्तिक, जीवन, नारद, रोहित, छन्नूराम, गयाराम, सहदेव, राजकुमार, मनहरण, जन्मेय, सुरेश, जयकृष्ण, प्रदीप, लक्ष्मण, लालसिंह, मनीराम, पेमंत, विजयगौतम, धीरेन्द्र, उपेंद्र, देवेंद्र, डुमेश, राजू साह, सेवक के साथ जिला, समस्त तहसील, परिक्षेत्र के सामाजिक पदाधिकारी, बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
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