धारा - 20 (बी)ii (बी) नारकोटिक्स एक्ट के तहत की गई वैधानिक कार्यवाही
धमतरी।अर्जुनी थाना द्वारा हमराह के साथ शासकीय वाहन से पेट्रोलिंग डियूटी पर रवाना होकर ग्राम संबलपुर के तरफ रवाना हुई थी।तभी मुखबिर से सूचना मिली की दो व्यक्ति मोटर सायकिल में धमतरी की ओर से आ रहे हैं। जिनके पास अवैध गांजा रखने की सूचना पर तत्काल संबलपुर के पास पहुंचकर धमतरी की ओर से आने वाले मोटर सायकिल की चेकिंग किया जा रहा थी।
उसी समय एक मोटर सायकल सीटी-100 क्र०सीजी.10- EA-1682 जो धमतरी से रायपुर की ओर जा रही थी। जिसे रोककर पूछताछ करने पर मोटर सायकल चालक ने अपना नाम रमेश सूर्यवंशी एवं रजनीकांत उर्फ पंकज सूर्यवंशी बताया।जिनके कब्जे से पिट्ठू बैग के अंदर 5 किलोग्राम गांजा कीमती 50,000 रूपये एवं घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल सीटी-100 क्र.10 EA- 1682 कीमती 10,000 रूपये कुल जुमला कीमती 60,000 रूपये जब्त कर,आरोपियों रमेश सुर्यवंशी पिता रहस लाल सुर्यवंशी उम्र 29 वर्ष सा० पौंसरा थाना कोनी जिला बिलासपुर और रजनीकांत उर्फ पंकज पिता नर्मदा प्रसाद कान्तीकर सुर्यवंशी उम्र 20 वर्ष सा० भरारी थाना रतनपुर को धारा - 20 (बी)ii (बी) नारकोटिक्स एक्ट के तहत विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी अर्जुनी निरीक्षक सन्नी दुबे,उप निरीक्षक कपिश्वर पुष्पकार, सरिता मानिकपुरी, सउनि. उत्तम निषाद, प्रधान आरक्षक भुनेश्वर साहू, आरक्षक खेमू हिरवानी, तेजराम साहू, प्रशांत पांडेय, प्रदीप साहू शामिल रहे।



0 टिप्पणियाँ