लाइसेंसी शस्त्र से फायरिंग रेंज के अतिरिक्त अन्य स्थान पर फायर करने तथा राउंड्स का सही हिसाब ना दे पाने से धमतरी पुलिस द्वारा की गई कड़ी कार्यवाही
धमतरी।शस्त्र लायसेंस धारक द्वारा बिना निर्धारित फायरिंग रेंज के आम जगह पर टेस्ट फायर करना, शस्त्र नियमावली का उल्लंघन करना तथा शस्त्र प्रदर्शन कर सार्वजनिक शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा मानते हुए मामले को धमतरी पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए त्वरित एवं कठोर कार्यवाही की है।
पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार द्वारा लायसेंस धारियों के शस्त्रों एवं ईशु राउंड्स का चेकिंग हेतु निर्देशित किए जाने पर सिटी कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच उपरांत यह पाया गया कि शुभम सोनी ने हथियार लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया है,जिस पर से थाना प्रभारी सिटी कोतवाली ने एसपी को प्रतिवेदन भेजा। जिसमें लायसेंस निरस्तीकरण की अनुशंसा करते हुए एसपी ने कलेक्टर को अनुशंसा पत्र भेजा जिस पर से ये आदेश हुआ।
सार्वजनिक शांति व लोक न्याय में आयुध अधिनियम, 1959 के अध्याय 3 की कंडिका 17 के उपखण्ड 3 (ख) के अनुसार शुभम सोनी पिता दिलीप सोनी निवासी मोटर स्टैण्ड वार्ड धमतरी को जारी शस्त्र अनुज्ञप्ति (शस्त्र लाइसेंस) निरस्त (निलंबित/रद्द) करने की कार्यवाही की गई है।
धमतरी पुलिस आम नागरिकों से कहा है कि लाइसेंसी हथियारों का उपयोग केवल वैधानिक एवं निर्धारित उद्देश्यों के लिए ही करें।हथियारों का प्रदर्शन अथवा निर्धारित फायरिंग रेंज के अतिरिक्त व बिना सुरक्षा व्यवस्था के फायरिंग जैसे कृत्य कानूनन अपराध हैं, जिन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखना धमतरी पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे किसी भी गैरकानूनी कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।



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