धमतरी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम 2026 के अनुसार हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा 20 फरवरी 2026 से 18 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएगी। उक्त अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग से परीक्षा एवं छात्र/छात्राओं के पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो सकती है।
इसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अबिनाश मिश्रा ने परीक्षा के सुचारू रूप से संचालन एवं छात्र-छात्राओं की परीक्षा के तैयारी में व्यवधान न हो, इसके दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 18 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 18 मार्च तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर जिला धमतरी क्षेत्रांतर्गत प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने आदेश जारी करते हुए बताया कि विशेष परिस्थितियों एवं शासकीय कार्यों के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करने की अनुमति सबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय आदेशों एवं उपरोक्त शर्तों के अधीन देंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।



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