धमतरी। 17 फरवरी को वन्यप्राणियों के अवैध शिकार के लिये बिछाये गये जाल एवं शिकारियों की जप्ती कार्यवाही प्रकरण में मुख्य रूप से जेपी दरों, सहायक संचालक तौरेंगा, उदंती-सीतानदीं टायगर रिजर्व गरियाबंद के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र तौरेंगा (बफर) टीम के द्वारा वन्यप्राणी के अवैध शिकार एवं वन अपराध की रोकथाम हेतु सतर्कता पुर्वक वन गश्त के दौरान गौरगाव सर्कल, वन परिसर गौरगाव, सरक्षित वनक्षेत्र, कक्ष क्रमांक 1153 क्षेत्र में वन अपराध वन्यप्राणी के अवैध शिकार के नियत से लगाये गये रस्सा सहित तार फंदा 70 नग, कलच वायर फंदा 108 नग को जप्त कर 04 आरोपियों रूपधर मांझी पिता महादेव मांझी, जाति रावत, उम्र 49 वर्ष पुर्न सान्ता पिता चितरू सान्ता, जाति गोंड, उम्र 31 वर्ष,भीमा सान्ता पिता रथ सान्ता, जाति गोंड, उम्र 39 वर्ष और विश्वनाथ सान्ता पिता गन सान्ता, जाति गोंड, उम्र 48 वर्ष सभी ग्राम फूलझड़ी! तह. उमरकोट, थाना उमरकोट, जिला नबरंगपुर,ओडिशा के विरूध्द वन अपराध धारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 2(16)(b) 9, 27, 29, 30, 81, 89, 44, 50, 51, 51-ए एवं 52 के तहत् गिरफ्तार कर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेड, प्रथम श्रेणी न्यायालय गरियाबंद के समक्ष रिमाण्ड प्रस्तुत करने उपरांत जिला जेल गरियाबंद में जेल दाखिला किया गया।
उपरोक्तानुसार विभागीय कार्यवाही में केजुराम कोरवे वन परिक्षेत्र अधिकारी तौरेगा (बफर), नितेश कुमार सारथी, वनपाल, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी गौरगांव, चिराग साहू वनरक्षक, परिसर रक्षी गौरगांव, दानेश्वर ठाकुर वनरक्षक, मुकेश कुमार सिन्हा पेट्रोलिंग श्रमिक, मोतीं लाल डोंगरे, पेट्रोलिंग श्रमिक, यज्ञमालती यादव पेट्रोलिंग श्रमिक एवं श्री हेमसिंग ध्रुव, लिपिक सहायक,वाहन-चालक-पिताम्बर डोंगरे शामिल रहे।



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