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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कड़ा फैसला, दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

 


एसपी द्वारा उत्कृष्ट  विवेचना पर विवेचक को नगद इनाम से किया जायेगा पुरस्कृत

धमतरी।थाना सिटी कोतवाली में दर्ज पॉक्सो एक्ट के एक गंभीर प्रकरण में न्यायालय द्वारा आरोपी का दोष सिद्ध पाते हुए कड़ा दंड प्रदान किया गया। यह प्रकरण धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस एवं धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था।

मामले में आरोपी पंकज कुमार निषाद, पिता फागू राम निषाद, उम्र 25 वर्ष, निवासी सदर दक्षिण वार्ड, रानी बगीचा रोड, धमतरी, थाना सिटी कोतवाली धमतरी के विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाही के आधार पर दोष सिद्ध हुआ।


 न्यायालय द्वारा आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3000रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

उक्त प्रकरण में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली धमतरी निरी.राजेश मरई एवं तत्कालीन विवेचना अधिकारी सउनि. महेन्द्र साहू द्वारा गंभीरता, सूक्ष्मता एवं पेशेवर दक्षता के साथ की गई। प्रकरण में साक्ष्यों का वैज्ञानिक तरीके से संकलन, गवाहों के बयान एवं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को सुदृढ़ रूप से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को कठोर सजा दिलाने में सफलता प्राप्त हुई।

इस उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक, धमतरी द्वारा विवेचना अधिकारी को नगद पुरस्कार प्रदान कर प्रोत्साहित किया जायेगा, जिससे अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रेरणा प्राप्त होगी।




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