आरोपियों से घटना में प्रयुक्त कार,मोबाइल व नगदी रकम पुलिस ने किया जप्त
धमतरी।प्रार्थी देवेन्द्र कुमार मारकण्डे निवासी छाती थाना कुरूद ने थाना मगरलोड में लिखित आवेदन देकर बताया गया कि 3 मार्च को वह अपने गांव के फगेश्वर कुमार साहू के पिकअप वाहन क्रमांक CG 04 MQ 1589 में फगेश्वर कुमार, लक्ष्मण यादव, लीलेश कुमार यादव एवं दुर्गेश कुमार साहू के साथ 2 नग बछड़ों को छोड़ने ग्राम मुडकेरा जा रहे थे।
इसी दौरान आलेखुंटा-सिंगपुर मार्ग में लगभग 3 बजे कार क्रमांक CG 05 AP 6389 में सवार ओमकार कुर्रे, राहुल कुर्रे, चांद कुर्रे, विकास आडिल एवं शाहिल अली ने पिकअप वाहन को रोककर मवेशी ले जाने के संबंध में पूछताछ करते हुए पैसों की मांग की। मां-बहन की अश्लील गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ-मुक्कों से मारपीट की गई।आरोपियों ने स्वयं को किसी दल का एवं पुलिस का सदस्य बताकर पीड़ितों को जबरन अपने वाहन में बैठाकर दुगली की ओर ले गए,जहां दुगली-नगरी मार्ग स्थित तालाब के पास पुनः मारपीट कर नकद 13,800 रुपये लूट लिये। प्रार्थी के मोबाइल से फोन-पे के माध्यम से 30,000रुपये ट्रांसफर करवाकर कुल 43,800 रुपये की लूट की।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना मगरलोड में धारा 126(2), 127(3), 296, 115(2), 351(3), 140(3), 310(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान घटनास्थल निरीक्षण तथा तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस टीम द्वारा लगातार पतासाजी एवं दबिश दी, जिसके फलस्वरूप आरोपी ओमकार कुर्रे, चांद कुर्रे एवं राहुल कुर्रे को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई, जिनके द्वारा घटना करना स्वीकार किया गया।
*आरोपीगणों के कब्जे से* -
घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार क्रमांक CG 05 AP 6389, सैमसंग एवं ओप्पो मोबाइल फोन,लूट की नगदी रकमको गवाहों के समक्ष विधिवत जप्त किया गया।
आरोपियों ओमकार कुर्रे पिता स्व. रामसरूप कुर्रे, उम्र 41 वर्ष,चांद कुर्रे पिता स्व. चैनसिंह कुर्रे, उम्र 19 वर्ष और राहुल कुर्रे पिता स्व. प्रहलाद कुर्रे, उम्र 26 वर्ष सभी निवासी ग्राम पाईकभाठा, थाना सिहावा, जिला धमतरी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जिला जेल धमतरी भेजा गया।




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