कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर एसपी सूरज सिंह परिहार की सख्त कार्यवाही
धमतरी।थाना सिहावा में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 45/2026, धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों को 11 जून 2026 को चिकित्सीय परीक्षण (डॉक्टरी मुलाहिजा) हेतु थाना सिहावा से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगरी ले जाया जा रहा था।इस दौरान थाना सिहावा में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक सोनचंद डहरिया, आरक्षक अजय नेताम, डीएसएफ आरक्षक हिमेश नेताम एवं महिला आरक्षक डिगेश्वरी साहू आरोपियों को सुरक्षा अभिरक्षा में लेकर सीएचसी नगरी रवाना हुए थे।
चिकित्सीय परीक्षण के दौरान पलाश गजभिए पिता किशोर गजभिए,उम्र 32 वर्ष, निवासी कचूरवाही, थाना आरोली, तहसील रामटेक, जिला नागपुर (महाराष्ट्र) पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया।फरार आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 262 बीएनएस. के तहत एक और अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
प्रकरण की जानकारी प्राप्त होते ही पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रथम दृष्टया संबंधित अधिकारी- कर्मचारियों द्वारा आरोपी की सुरक्षा एवं निगरानी में घोर लापरवाही बरतना तथा निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन नहीं करना पाया गया।
कर्तव्य के प्रति गंभीर उदासीनता एवं लापरवाही को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने सहायक उप निरीक्षक सोनचंद डहरिया, आरक्षक अजय नेताम, डीएसएफ आरक्षक हिमेश नेताम एवं महिला आरक्षक डिगेश्वरी साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन अवधि में उक्त सभीअधिकारी-कर्मचारियों का मुख्यालय रक्षित आरक्षक केंद्र धमतरी निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता एवं अन्य देय भत्ते प्राप्त होते रहेंगे।
वहीं मामले में जांच कराई जा रही है एवं फरार आरोपी की तलाश हेतु विशेष टीमों का गठन कर संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है तथा आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।




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