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| फ़ाइल |
धमतरी। 1 दिसंबर 2024 को मानव वन गंगरेल में हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती अर्चना भास्कर ने धनोरा थाना पद्मनाभपुर दुर्ग निवासी आरोपी खुशवंत उर्फ खुबू साहू 37 वर्ष पिता खुमान साहू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और ₹500 अर्थदंड से दंडित भी किया है।
ज्ञात हो कि 3 दिसंबर 24 को मानव वन के आगे गंगरेल के रोड किनारे एक लावारिस हालत में मोटर साइकिल खड़ी होने की सूचना मिली। रुद्री पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंच कर मोटरसाइकिल के संबंध में पतासाजी किया गया जो उसके गाड़ी पर लगे स्टीकर एवं नेम प्लेट के आधार पर हर्ष ऑटो नगरी में पूछताछ करने पर पता चला कि उक्त गाड़ी बीरेंद्र देवांगन की होना पाया गया जिसका थाना सिहावा में गुम इंसान दर्ज था।उक्त गुम व्यक्ति की खोजबीन थाना रुद्री एवं साइबर स्टॉफ द्वारा की जा रही थी।
इस मामले में 27 अगस्त 2026 को अदालत का फैसला सामने आया है जिसमें आरोपी को आजीवन कारावास की सजा मिली है। शासन की ओर से लोक अभियोजक गीतेश प्रजापति ने पैरवी की।




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