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Dicision: हत्या के मामले में आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

 


धमतरी। हत्या के एक प्रकरण में आरोपी को न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई है। 15 मार्च 2025 को ग्राम मड़ेली के भाठापारा गौठान के पास विवाद के दौरान आरोपी चेतन साहू,पिता बाहरा राम साहू,उम्र 26 वर्ष, निवासी मड़ेली ने गजेन्द्र साहू उर्फ बिट्टू के सिर पर लकड़ी के बत्ते से हमला किया था। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई । प्रकरण में थाना कुरुद, चौकी बिरेझर में अपराध पंजीबद्ध किया गया।


अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्कों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कुरुद के सत्र प्रकरण क्रमांक 30/2025 में आरोपी चेतन साहू को भा.न्या.सं. की धारा 103(1) के तहत दोषसिद्ध करते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया।

प्रकरण की प्रभावी विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के लिए एसपी भावना पांडेय ने तत्कालीन चौकी प्रभारी बिरेझर,(विवेचक) निरीक्षक चन्द्रकांत साहू के कार्य की सराहना करते हुए उन्हें पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की है।





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